Date of The Post :- 27-10-2021
About this Post :- UP Shramik Awas Yojana के तहत सरकार राज्य के गरीब बीपीएल परिवार के श्रमिकों को योजना के तहत घर बनाने के लिए, 1 लाख रूपये तथा आवास मरम्मत के लिए 15000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। Awas Sahayta Scheme का लाभ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा।
Aim of Shramik Awas Yojana Online Form 2021 || श्रमिक आवास योजना ऑनलाइन फोरम 2021 उद्देश
अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं‚ परन्तु बी०पी०एल० सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नही मिलता‚ वस्तुतः वे पात्र होते है। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।
Shramik Awas Yojana [श्रमिक आवास योजना] के लिए पात्रता
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गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। लाभार्थी नियमित अंशदान जमा करता हो।
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परिवार एक ईकाई के रूप में लिया जाएगा।
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लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
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केन्द्र ⁄ प्रदेश सरकार की अन्य योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नही होंगे।
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उन श्रमिको को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
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कार्य स्थान⁄निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
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श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवनमें केवल एक बार ही मिलेगा।
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पति ⁄ पत्नी दोनो पंजीकृत हैं तो लाभ में पत्नी को वरीयता दी जाएगी।

Shramik Awas Yojana Online Form 2021 || श्रमिक आवास योजना ऑनलाइन फोरम 2021 का लाभ
रु० 100000⁄– की धनराशि 02 किश्तों में।
- मरम्मत हेतु रु० 15000⁄– की धनराशि मिलेगी।
- परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नही दिया जाएगा।
Shramik Awas Yojana परिभाषा
योजना में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष तक पंजीकृत सभी लाभार्थी श्रमिक पात्र होगें। प्रतिबंध यह होगा कि-
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लाभार्थी श्रमिक– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवाशर्त एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 में उल्लेखित परिभाषानुसार।
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परिवार-परिवार के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक स्वयं, उसकी पत्नी आश्रित माता-पिता, एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र ता अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।
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बोर्डयोजना में बोर्ड से तात्पर्य “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड” से होगा।

Shramik Awas Yojana आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो-प्रति।
- निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
- भूमि के स्वामित्व के अभिलेख की सत्यापित प्रति।
- इस आशय का शपथ-पत्र के केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में उसे अथवाउसके परिवार के सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।